Rights of Journalists

बहुआयामी समाचार में भारत के संविधानिक लोकतांत्रिक पत्रकारों के अधिकार।

Constitutional Democratic Rights of Journalists of India of Multidimensional News.  

1. Right/Freedom of speech and expression(भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता/अधिकार (एक्ट 91,92))

2. Right to receive information(सूचना प्राप्त करने का अधिकार)

3. Right to ask question(प्रश्न पूछने का अधिकार)

4. Right to protest and dissent(विरोध और असहमति जताने का अधिकार)

5. Right to get access to cover every public place(सार्वजनिक स्थलों पर जाने वा कवर का अधिकार)

6. Right not to reveal is news source act (15,2)(समाचार स्रोत प्रकट न करने का अधिकार)

7. Right to cover court proceedings(अदालती कार्यवाही को कवर करने का अधिकार)

8. Right to cover parliamentary proceedings(Protection of Publication act 1977)

(संसदीय कार्यवाही को कवर करने का अधिकार) (प्रकाशन संरक्षण अधिनियम 1977)

9. Right to conduct interview(साक्षात्कार आयोजित करने का अधिकार)

10. Right to advertise(विज्ञापन का अधिकार)

Journalists of multidimensional News cannot cover these places (Official secret act (1923)

Section 3,5)(इन जगहों की बहुआयामी समाचार के पत्रकार नहीं कर सकते कवरेज)

1.सरकार के गुप्त कामों का वीडियो प्रकाशित करना प्रतिबंधित है।

2.किसी भी सेना वायु सेना, जल सेना, थल सेना, से संबंधित वीडियो प्रकाशन पर प्रतिबंध है।

3.रक्षा अनुसंधान और डी.आर.डी.ओ,सी.यस.आई.आर प्रयोगशाला वैज्ञानिक कार्य आदि से संबंधित वीडियो का प्रकाशन प्रतिबंधित है।

4.युद्धपोत वायुपुत्र जलपोत आदि की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित है।

5.किसी भी सुरंग यसरकारी आर्म हथियार फैक्ट्री का वीडियो प्रकाशन प्रतिबंधित है।

6.परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाने की तकनीकी को प्रकाशित करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।

नोट:-कोई भी दबंग छवि का अधिकारी, नेता, समाचारपत्र में प्रकाशन से संबंधित दबाव बनाता हो धमकी देता हो फर्जी मुकदमे लगाता हो इसकी शिकायत पी.सी.आई (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) में सीधे की जा सकती है।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बहुआयामी संस्था की कानून बनाने की सरकार से मांग।

Journalist protection law/act पत्रकार सुरक्षा कानून/ Press council of India act (1978) 15(2)

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 धारा 15(2) में लिखा है कि किसी पत्रकारभी को खबर के सूत्र की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकताकोर्ट के सम्मन देने के बावजूद पत्रकार ना चाहे तो सोर्स ना दें बाध्य नहीं किया जा सकता।

The parliamentary proceeding protection of Publication act (1956)               PRB act press and book registration act (1867)