जावद। अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले 02 आरोपीगण (1) बाबूलाल उर्फ अरविंद पिता गिरधारीलाल सोनी, उम्र-52 वर्ष एवं (2) रवि पिता बाबूलाल उर्फ अरविंद सोनी, उम्र-28 वर्ष, दोनों निवासी-जावद, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8(सी)/21(ए) के अंतर्गत भुगते हुए 2-2 माह के कारावास एवं 10,000-10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 02.08.2015 की रात्रि के 8 बजे थाना जावद क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले मोरका यात्री प्रतीक्षालय की हैं। पुलिस थाना जावद में पदस्थ एएसआई जाकिर हुसैन को टेलीफोन के माध्यम से मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरोपीगण यात्री प्रतीक्षालय पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक किसी बाहरी व्यक्ति को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें दोनों आरोपी खाडे हुए दिखाई दिये, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा व उनकी तलाशी लिये जाने पर पेंट की जेब में 10-10 ग्राम स्मैक की पुडिया मिली, जिनकों जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 293/2015, धारा 8(सी)/21(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।


अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

रिपोर्ट:राहुल राव(मध्यप्रदेश)

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