..हरदोई। विकास खंड बावन के प्राथमिक विद्यालय साबिरपुर के प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार पांडेय के विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय समिति के गठन एवं रसोइया चयन में की गई अनियमिता के कारण दंड स्वरूप दो वेतन वृद्धि रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्ट रोकते हुए उन्हें उस स्कूल से भी हटाने का आदेश जारी किया गया है। चार सदस्यीय खंड शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार पांडेय दोषी पाए गए हैं। हालांकि उसकी राजनीतिक पहुंच के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह खुलकर कार्यवाही नही कर पा रहे हैं, किन्तु दोष सिद्ध होने के बावजूद भी स्कूल का चार्ज न छोड़ने वाले दबंग प्रधानाध्यापक को प्राथमिक विद्यालय साबिरपुर से हटाकर उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐजा में सम्बद्ध कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में प्रधानाध्यापक हेमंत पांडेय को प्रतिकूल प्रविष्ट भी जारी की है, इससे पूर्व दो वेतन वृद्धियों पर भी रोंक लगाई जा चुकी है। हालांकि बीएसए की ये कार्यवाही केवल खानापूर्ति के लिए की गई है। यही कारण है कि दोषी शिक्षक को निलंबित नही किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के नियमानुसार बिना निलंबित किये किसी शिक्षक को सम्बद्ध भी नही किया जा सकता। रिपोर्ट: जितेंद्र शर्मा