महेन्द्र सिंह-तृतीय, अध्यक्ष, नीलामी समिति/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0 एक्ट), बदायूँ ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि कि जनपद न्यायालय बदायूँ मे परिसर में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ठेका कन्टीन, ठेका चना-चबैना, ठेका साइकिल स्टैण्ड ठेका फल जूस ठेका बाट ठेका दुकान पान की खुली बोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक 07.05.2022 को सायंकालय-3ः30 बजे से 4ः30 बजे जनपद न्यायालय बदायूँ के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह तृतीय, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी० एक्ट) बदायूँ की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।
नीलामी की यह शर्त है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को नीलामी में बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा, जिस पर पिछले किसी भी टेके का बकाया धन शेष हो। प्रत्येक बोलीदाताओं को रू0 1000/- (एक हजार रूपये) धरोहर राशि बैंक डाफ्ट के रूप में बोली आरम्भ होने से पूर्व नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे बोली बोलने का अधिकार नही होगा। यह धनराशि बोली समाप्ति के एक माह के अन्दर बोलीकर्ता को लौटा दी जायेगी। सर्वोच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली समाप्ति के उपरान्त आधी धनराशि नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त बोली की स्वीकृति की संस्तुति की जायेगी। बोली स्वीकृति होने के उपरान्त अधिकतम एक माह के अन्दर शेष आधी धनराशि जमा करनी होगी। इस शेष आधी धनराशि को किस्तों में वितरण करने का व समय निर्धरित का विवेकाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश बदायूँ का होगा। जनपद न्यायाधीश के अन्यथ आदेश के अधीन उक्त शेष आधी धनराशि जमा न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा शेष धनराशि एकमुश्त जमा करा ली जायेगी।
ठेका लेने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ठेका हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो ठेका निरस्त कर शेष धनराशि एकमुश्त जमा करवी जायेगी। ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अंकन रू0 100 (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पर मय नवीतम फोटो के अनुबंध करना होगा कि वह सभी शर्तों का पालन करेगा। किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये जनपद न्यायाधीश बदायूँ को होगा। ठेका स्वीकृति व अनुमोदित होने के उपरान्त भी किसी भी समय अवैधानिक शर्तों के विपरीत कार्य पाये जाने पर माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त करने का विवेकाधिकार सुरक्षित रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में नीलामी तिथि को स्थगित करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा। उक्त ठेका नीलामी के सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 4ः30 बजे के जनपद न्यायालय बदायूँ में सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं