थाना मुजरिया के एक गांव में लड़की का बाल विवाह हो रहा है जिसकी सूचना मिलने के बाद चाइल्डलाइन जिला कोऑर्डिनेटर को टोल फ्री नंबर के माध्यम से सूचना मिली थीं। जिस पर कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोवेशन अधिकारी चंद्रभूषण, संरक्षण अधिकारी, रवि कुमार बाल कल्याण समिति व थाना प्रभारी मुजरिया को दी तथा जिसके बाद मुजरिया थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के द्वारा उप निरीक्षक अजीत सिंह व महिला कॉन्स्टेबल के साथ चाइल्डलाइन टीम मौके पर पहुंचे और लड़की व उसके परिजनों से मिले तथा बालिका के आयु के साक्ष्य मांगे मगर साक्ष्य नहीं दे सके । परिजनों के अनुसार लड़की की आयु 16 वर्ष के लगभग थी।

जिसके बाद बच्ची के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामो के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। बच्ची के पिता ने शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष की ना हो जाएगी तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करता हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मौके पर चाइल्डलाइन टीम सदस्य दुर्वेश शर्मा, चंद्रभान सिंह व प्रधान पति रामबरन सिंह मौजूद रहे।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं

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