ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा योजना का लाभ
नसीम अहमद बिजनौर
बिजनौर। सहायक श्रम आयुक्त बिजनौर कृष्ण कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 31-3-2022 तक के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया मॉड्यूल के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यागता की स्थिति में आश्रितो को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत 31-3-2022 के पूर्व ई-श्रम धारकों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नॉमिनी को दो लाख अथवा दिव्यागता की स्थिति में दोनों आंख या दोनों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दो लाख इसके अतिरिक्त एक हाथ एक पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दो लाख एवं एक आंख व एक हाथ तथा एक आंख एवं एक पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दो लाख और एक आंख या एक हाथ या एक पैर की क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए ई-श्रम कार्ड धारक अथवा उनके नॉमिनी द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों के साथ स्थानीय कार्यालय में अंतिम रूप से 31-8-2024 तक अपना आवेदन दावा प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि मृत्यु की दशा में अभिलेख दावेदार का आधार कार्ड,बैंक पासबुक,ए-श्रम कार्ड यूएएन नंबर,मृत्यु प्रमाण पत्र,मृत्यु के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र,दुर्घटना के समय दर्ज की गई फिर पंचनामा,दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिक होने के दशा में अभिभावक को दवा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज में विभाग में जमा किए जायेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांगता की दशा में अभिलेख दावेदार का आधार कार्ड,ई-श्रम कार्ड,यूएएन नंबर,अस्पताल का रिकॉर्ड जिसमें दुर्घटना के कारण दिव्यांगता का संकेत देने वाला डिस्चार्ज सारांश शामिल हो, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकृत संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र,सीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र,दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और सरकार के द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज ऑफिस में जमा किया जाए।
तथा इस योजना को लेने के लिए ई-श्रम कार्ड धारक को इपीएफ ईएसआईसी का सदस्य एवं आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जनपद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।