राज्य सरकार प्रदेश के यूट्यूबर्स और रील बना कर सरकार की नीतियों को प्रोत्साहित व प्रचार करने वालों को विज्ञापन देगी। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कंटेंट प्रदेश की ख्याति प्राप्त गैर सूचीबद्ध प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को उनके सब्स्क्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर अधिकतम धनराशि का विज्ञापन दिया जाएगा। प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने बुधवार को उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को जारी किया।
राज्य सरकार की विभिन्न विकासपरक, जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। उपलब्धियों की जानकारी और उससे होने वाले लाभ को जनता तक डिजिटल मीडिया और प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विदेश, देश, राज्यों और जिलों में रहता है। यूपी के लोग रोजगार, व्यवसाय और अन्य विभिन्न कारणों से प्रदेश के बाहर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति एवं विकास, समाचार संबंधी कंटेंट को प्राथमिकता से पोस्ट करने वाले डिजिटल मीडिया हैंडल, पेज, चैनल, आकंउट होल्डर, संचालक, डिजिटल मीडिया इंफ्लूएंसर्स, कंटेंट राइटर या इनसे संबंधित एजेंसी, फर्म को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना विभाग सूचीबद्ध होने वालों को मासिक भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा।
कंटेंट में दोहराव नहीं होना चाहिए
सामान्य दशा में अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में विज्ञापन की उपयोगिता व कंटेंट की गुणवत्ता के आधार पर निदेशक सूचना की संस्तुति के आधार पर तय सीमा में शिथिलता प्रदान किए जाने का अधिकार शासन में निहित होगा। कंटेंट दोहराया नहीं जाना चाहिए। भुगतान के लिए जो मापदंड डिजिटल मीडिया के आकलन के लिए प्रयोग में आने वाले साफ्टवेयर के अधिकृत वर्जन के आधार पर शासन को सूचित कर सहमति प्राप्त होने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।