उत्तर प्रदेश 27 जून 2025(सूरज गुप्ता)
सिद्धार्थनगर। जनपद स्थित समस्त कीटनाशी रसायनों के थोक/फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी संशोधन नियम 1971 में दिये गये निर्देशानुसार अपने-अपने प्रतिष्ठान पर विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि रक्षा रसायनों का स्टाक रजिस्टर्, वितरण रजिस्टर् अद्यतन रखें तथा किसी भी कृषक को वितरित रसायन के साथ कैशमेमो/रसीद (जिस पर रसायन का बैंच नम्बर, उत्पादन तिथि, अवसान तिथि अंकित रहे) अनिवार्य रूप से दें। क्रय किये गये सामान (रसायन) की रसीद प्राप्त करना ग्राहक अथवा कृषक का अधिकार है एवं रसीद उपलब्ध कराना विक्रेताओं का उत्तरदायित्व भी है। निरीक्षण में यह प्रकाश में आ रहा है कि विक्रेताओं द्वारा कृषकों को क्रय किये गये रसायनों की कैशमेमों/रसीद नहीं दी जा रही हैं जो कीटनाशी नियमों का उल्लंघन है तथा दण्डनीय अपराध है। निर्गत लाइसेन्स एवं ग्रो सेफ फूड अभियान का पोस्टर अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करें। लाइसेन्स पर अंकित प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट के अलावा अन्य कम्पनी के रसायनों की विकी कदापि न करें। निरीक्षण के समय किसी भी विक्रय प्रतिष्ठान पर स्टाक/वितरण रजिस्टर, कैशमेमों/रसीद ग्रो सेफ फूड अभियान पोस्टर, न पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता का लाइसेन्स निलम्बन/निरस्तीकरण के साथ कीटनाशी अधिनियम 1968 व कीटनाशी संशोधन नियम 1971 के सुसंगत प्राविधानों के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही समस्त कृषक भाईयों से अपील की जाती है कि बिना कैशमेमों/रसीद, रसायन के पैक पर अंकित उत्पादन एवं अवसान तिथि को बिना देखे कोई कृषि रक्षा रसायन न लें एवं यदि कोई विक्रेता कैश मेमो देने में आना-कानी करें या न दे तो तत्काल इसकी सूचना जिला कृषि रक्षा अधिकारी (मो0 नं0-8175099241) को दे। उक्त आशय की जानकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर विवेक दूबे ने दी है।

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