उत्तर प्रदेश/बदायूँ : उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के दुर्गेश कुमार ने अवगत कराया है कि वर्ष 2022-23 हेतु एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना के अन्तर्गत जरी-जरदोजी उत्पाद के निर्माण/सेवा/व्यवसाय प्रोत्साहन हेतु जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के माध्यम से रू0 2 करोड़ तक का ऋण बैंक से प्राप्त किया जा सकता हैं, परियोजना लागत 25 लाख तक का 25 प्रतिशत एवं 25 लाख से 50 लाख तक 20 प्रतिशत तथा 50 लाख से अधिक 150 तक 15 प्रतिशत एवं 150 लाख से 2 करोड़ तक 10 प्रतिशत तक परियोजना लागत पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा। निःशुल्क आवेदन ऑनलाईन diupmsme.upsdc.gov.in बेवसाइट पर दिनांक 20-12-2022 तक किया जा सकता है एवं उसकी हार्डकॉपी कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदन पर ऑनलाईन किये जाने हेतु आधार कार्ड, फोटो, स्कैन हस्ताक्षर, निवास प्रमाण पत्र, नोटीकृत शपथ पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के अन्तर्गत ही स्वीकार किये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बदायूॅ से सम्पर्क कर सकते है।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल) 9058426315