रिपोर्ट:राहुल राव(मध्यप्रदेश)
नीमच। नगरपालिका सीएमओ गरीमा पाटीदार ने नपा परिषद् को गुमराह करते हुए इंजीनियर की टीप के बाद भी एमओएस के उल्लंघन वाले व्यावसायिक भूखंड का लीज नवीनीकरण वही आम जनता के सैकड़ों लीज़ नवीनीकरण एमओएस का बहाना बनाकर साल भर से उन्हें रोक रखा हैं फिर किलोरिया का क्यों स्वीकार करा दिया है। हालात यह है कि नपाध्यक्ष की अज्ञानता का लाभ अधिकारी उठा रहे और कटपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण सीधे तौर पर अधिकारियों के स्वार्थ की पूर्ति हो रही है और नपा को आर्थिक हानि पहुंच रही है।
यह आरोप वार्ड क्र. 21 से कांग्रेस पार्षद कविता मोनू लोक्स ने लगाते हुए मंगलवार को जनसुनवाई में कलेकटर दिनेशचंद्र जैन से शिकायत की है। शिकायत में बताया गया कि नपा स्वामित्व की योजना क्र. 17 में व्यावसायिक भूखंड क्र. 224 के लीजधारी ओमप्रकाश किलोरिया ने लीज नवीनीकरण का आवेदन किया था, जिसकी जांच कर नपा के इंजीनियर ने टीप लगाई थी कि भूखंड किए निर्माण में लीज शता~ का पालन नहीं किया और एमओएस का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। बावजूद नपा सीएमओ गरीमा पाटीदार ने इंजीनियर की टीप और नपा नियमों को अनदेखा कर प्रकरण परिषद् में स्वीकृति के लिए रख दिया और परिषद् को गुमराह कर संबंधित भूखंड का लीज नवीनीकरण कर भी करा दिया है। शिकायत में कांग्रेस पार्षद श्रीमती लोक्स ने कहा कि नपा सीएमओ ने नपा नियमों का घोर उल्लंघन कर अपने पद का दुरूपयोग किया है।
भ्रष्टाचार करने नियमों को ताक पर रख रहे अधिकारी-
शिकायत में पार्षद कविता मोनू लोक्स ने बताया कि नपा नीमच के अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी बन चुकी है कि जो व्यक्ति जेब में जितना वजन डालता है, अधिकारी उसी के अनुरूप कार्य करते और भ्रष्टाचार करने के लिए नियमों को भी ताक पर रख देते हैं। श्रीमती लोक्स ने बताया कि नपा परिषद् के प्रथम सम्मेलन में सैंकड़ों प्रकरण रखे गए थे, लेकिन एमओएस का उल्लंघ होने के कारण बड़ी संख्या में प्रकरणों पर रोक लग गई थी, जो अब तक रूके हुए हैं, फिर टीचर्स कॉलोनी में ओमप्रकाश किलोरिया का भवन क्र. 224 भी तो एमओएस उल्लंघन की श्रेणी में आता है, फिर सीएमओ ने इंजीनियर ओ. पी.परमार की टीप देखने के बाद भी प्रकरणों को कैसे परिषद् में रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी। शिकायत में बताया कि ओमप्रकाश किलोरिया का भवन क्र. 224 है, जिसमें एचडीएफसी बैंक आदि को किराये पर दे रखा और एमओएस का उल्लंघन कर नपा का क्षति पहुंचाई जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि नपा अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए किसी भी नियम को ताक पर रख सकते हैं।
स्वतः निरस्त हो चुकी है टीएनसी की अनुमति
शिकायत में श्रीमती लोक्स ने बताया कि योजना क्र. 17 के भूखंड क्र. 224 का आवंटन व्यावसायिक श्रेणी में किया था, लेकिन ओमप्रकाश किलोरियों ने आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कर लिया, जबकि निर्माण के पूर्व भूखंड उपयोग परिवर्तन कराना जरूरी है, लेकिन संबंधित भूखंड में उपयोग परिवर्तन कराने के पूर्व आवासीय के बजाए व्यावसायिक निर्माण कर दिया गया। हालात यह है कि भवन के निर्माण के लिए टीएनसी की अनुमति 2013 तक की थी, जो तीन वर्ष बाद 2016 में समाप्त हो गई और व्यावसायिक पट्टा 2016 तक नहीं कराया गया। यह सीधे तौर पर टीएनसी और नपा के नियमों का खुला उल्लंघन है।
नपाध्यक्ष भी बनी हुई अज्ञानता की मूर्ति-
श्रीमती लोक्स ने आरोप लगाया कि वैसे तो नगरपालिका परिषद् की बैठक में नपाध्यक्ष स्वाति चौपड़ा पार्षदों को नियमों का पाठ पढाती है, लेकिन वे भी अधिकारियों के कृत्यों के सामने अज्ञानी की मूर्ति बन जाती है। श्रीमती लोक्स ने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि ओमप्रकाश किलोरिया के योजना क्र. 17 के भूखंड क्र. 224 का नपा अधिकारियों ने परिषद् को गुमराह करते हुए 26 दिसंबर 2022 को लीज नवीनीकरण कर दिया है, जिसे निरस्त किया जाए और संबंधित भूखंड पर हो रहे रियलांस टॉवर का अवैध निर्माण भी रोका जाएऔर परिसर में संचालित बैंक को भी नोटिस दिया जाए।