रिपोर्ट:धर्मेन्द्र कसौधन(राष्ट्रीय ब्यूरो)

महराजगंज। जनपद के खंड विकास मिठौरा अंतर्गत देउरवां के ग्राम प्रधान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्रों का नाम काटने और अपात्रों का नाम दर्ज कर सरकारी धन का दुरूपयोग करने के मामले में दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी महराजगंज सत्येंद्र कुमार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों से मुक्त कर दिया गया है।

उक्त मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्रों का नाम काटने और अपात्रों का नाम दर्ज कर लाभान्वित करने के मामले में जांच में अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराया गया जो –

ये है आदेश
मुख्य विकास अधिकारी महराजगंज के पत्र संख्या 773 दिनांक 28-06-2023 द्वारा ग्राम पंचायत देउरवा विकास खण्ड मिठौरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रों का नाम काटने व अपात्रों का लाभान्वित कराने संबंधी शिकायत की जांच सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०वी०), सहायक विकास अधिकारी (पं०), सहायक विकास अधिकारी ( स०क०) मिठौरा, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी महराजगंज द्वारा दिनांक 26-06-2023 को संयुक्त रूप से जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराया गया है। उक्त जांच आख्या के क्रम में अपात्र लाभार्थियों के चयन में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत देउरवा विकास खण्ड मिठौरा को कार्यालय पत्र संख्या 1360 दिनांक 03 जुलाई 2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया ।
उक्त कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण प्रधान द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2023 को प्रस्तुत किया गया,जो परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण महराजगंज को पृष्ठांकित है। उक्त स्पष्टीकरण
परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण महराजगंज पत्र संख्या 1212 दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। “

प्रधान द्वारा दिया गया कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण :
ग्राम प्रधान देउरवां विनोद पटेल द्वारा पात्रों के नाम काटने एवं अपात्रों का नाम दर्ज करने के सम्बंध में जारी कारण बताओ नोटिस का दिया गया जवाब-

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिन 80 आवासों की स्वीकृति शासन द्वारा कि गयी है उसका प्रस्ताव प्रार्थी द्वारा न करके पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा
किया गया था। पूर्व के प्रधान द्वारा प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजी गयी तत्पश्चात पंचायत चुनाव होने के कारण उक्त सूची शासन में लम्बित रही। प्रार्थी निर्वाचित होने बाद पूर्व प्रधान द्वारा भेजी गयी सूची की जानकारी लिया तो पता चला कि पूर्व प्रधान द्वारा प्रार्थी के पत्नी के नाम से भी प्रस्ताव बना कर शासन को भेज दिया गया था। चूंकि संयुक्त जांच दिनांक 26-06-2023 के पूर्व भी आवास सत्यापन हेतु माह फरवरी में जिला दिव्यांगजन अधिकारी महराजगंज द्वारा जांच करते समय प्रार्थी आवास सूची के क्रमांक 15 पर अंकित नाम उषा देवी पत्नी विनोद का नाम सूची से निरस्त करते हुए आवेदन किया तथा प्रार्थी क्रमांक 15 शासन द्वारा आवंटित धनराशि की निकासी भी अभ्यर्थी द्वारा नहीं किया गया।
शेष के संबंध में जो जांच आख्या दिनांक 26-08-2023 को संयुक्त रूप से उपरोक्त वर्णित अधिकारियों द्वारा की गयी है उसमें किसी के पास पक्का मकान नहीं है। जांच अधिकारीगण एक जगह बैठकर मात्र शिकायतकर्ता को खुश करने की नियत से उनके कथनानुसार जांच रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान को प्रेषित कर दिया गया है जो मौके के विरूद्ध है इस संबंध में प्रार्थी श्रीमान जी से विनमग्र आग्रह करता है कि उक्त संयुक्त जांच सूची में अपात्र व्यक्तियों के नाम जो दिये गये हैं उनकी अपने स्तर से जांच कर कराये गये कार्यों का जियो टैगिंग तलब कर अवलोकनोपरान्त उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी कहीं से भी पात्रों का नाम काट कर अपात्रों की सूची स्वयं तैयार कर शासन द्वारा निर्गत धन का दुरूपयोग नहीं किया है ऐसे में प्रार्थी का स्पष्टीकरण स्वीकार कर जांच आख्या दिनांक 26-06-2023 को
निरस्त करने की कृपा करें।”

उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण में आरोप के खंडन में कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया जाना पाया गया।

प्रधान द्वारा कारण बताओ नोटिस के मद में दिया गया स्पष्टीकरण का निष्कर्ष

निष्कर्ष : स्पष्टीकरण का परिशीलन किया गया। ग्रामसभा द्वारा अपात्रों का चयन किया गया है। आरोप के खण्डन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आरोप का खण्डन हो सके। अतः आरोप प्रथम
दृष्टतया सही है।”

कारण बताओ नोटिस के जवाब में निकले निष्कर्ष पर जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय


मैं सत्येन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज एतदद्वारा उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम
1947 की धारा 95 (1) (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनोद पटेल, प्रधान ग्राम पंचायत देउरवा विकास खण्ड मिठौरा जनपद महराजगंज के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को अतिक्रमित करते हुए अन्तिम जांच हेतु (जांच नियमावली 1997 प्रधानों, उप प्रधानों एवं सदस्यों को हटाया जाना) परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महराजगंज को जांच अधिकारी नामित करता हूँ। श्री विनोद पटेल प्रधान, ग्राम पंचायत देउरवा विकास खण्ड मिठौरा जनपद महराजगंज जब तक अन्तिम जांच में दोषमुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक प्रधान के प्रशासनिक एवं वित्तीय कृत्यों का निर्वहन तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा। तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश पृथक से
निर्गत किया जायेगा।
( सत्येन्द्र कुमार )
जिला मजिस्ट्रेट
महराजगंज”

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