तहसील प्रभारी धामपुर साजिद अली की रिपोर्ट
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मौहल्ला चिरंजी लाल निवासी एक विवाहिता रूमा पत्नी रहमान पुत्री शमशाद अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया गया उसका विवाह 23 मार्च 2020 को मुस्लिम रिति रिवाज के अनुसार रहमान पुत्र बिलाल निवासी मौहल्ला गलशहीद चौराहा पुराना बर्फखाना गली न0 1 मुरादाबाद मे हुआ था मेरा मुकदमा पति के साथ न्यायालय नगीना मे विचाराधीन है दिनाँक 27/09/2023 को समय करीब 1:30 बजे मेरे पति न्याययलय तारीख पर आये हुऐ थे पति रहमान के साथ सास आफताब बेगम नन्द आयशा आये हुए थे और मुझे व मेरी मां फईमा शमा को बात करने के बहाने बुलाया और उन सब ने कहा की अपना मुकदमा वापस ले लो जब मैने मुकदमा लेने से इनकार कर दिया तो रहमान की मां आफताब बेगम और उसकी बहन आशा ने रहमान से कहा की इसको तलाक दे दो उन दोनो के कहने पर रहमान ने मुझे तीन बार अपनी जुबान से तलाक, तलाक, तलाक कहा और मुझे तलाक दे दी और कहा तू अब मेरे निकाह मे नही रही और वहा से जाते समय रहमान उसकी मां आफताब बेगम और बहन आयशा इन सब ने मिलकर धमकी दी । कि तुमने जो दूसरा मुकदमा डाला और पहला मुकदमा वापस न लिया तो हम तुझे जान से मार देगे।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर रहमान पुत्र बिलाल, आफताब बेगम पत्नी बिलाल, तथा आयशा पुत्री बिलाल निवासी मौहल्ला गल शहीद चौराहा गली नंबर 1 मुरादाबाद के विरुद्ध आईपीसी आईपीसी की धारा 504 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3 वह 4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कार्यवाही शुरू कर दी