बदायूँः 06 अप्रैल। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार है कि मुख्यमन्त्री जी द्वारा कोविड-19 महामारी से उबरने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुट्टढ करने हेतु ‘‘प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’’ (पी0एम0ई0जी0पी0 योजना) एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना व मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अर्न्तगत शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों एवं परम्परागत कारीगरों के साथ ही प्रजापति समाज के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ग्रामोद्योगिक इकाईयां लगाने के दृष्टिकोण से उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बदायूँ को लक्ष्य प्राप्त होना है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निवासित आवेदको को विभागीय गाईड-लाइन्स के अनुसार आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना तथा अनुसूचित जाति के आवेदको को वरीयता दी जाएगी। उपरोक्त योजना के अर्न्तगत उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक ऋण आवेदकों से ऑन लाइन आवेदन आमन्त्रित है। प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, योजना में ऋण की अधिकतम सीमा रू0-25.00 लाख एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार येजना की ऋण सीमा 10.00 लाख हैं।

उक्त योजनाओं में 35 प्रतिशत तक अनुदान(मार्जिनमनी) एवं ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ देय है आवेदक इस विषयक अपने ऋण आवेदन वेबसाइट पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर जाकर केवीआईबी एजेन्सी पर एवं एमएमजीआरवाई पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूपी केवीआईबी डॉट को डॉट इन ंपर जाकर जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है, ऑनलाइन किये गये ऋण आवेदन पत्र की डाउनलोड उपरान्त प्राप्त स्वहस्ताक्षरित प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-मो0-शहवाजपुर, पुरानी चॅुगी, बरेली रोड़, बदायॅूं में जमा किया जा सकता है।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं

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