भारत की पहली पार्टी जिसने जिलाध्यक्ष नहीं होगा। जबाकि जिलाध्यक्ष की जगह पर लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।
पहली पार्टी जिसमें मुख्यपार्टी के अन्दर ही एक उप-महिला पार्टी होगी जोकि विपक्ष की भूमिका निभायेगी। जिनके पास अपने से नीचे पदाधिकारियों को कारण बताते हुए निष्काशित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
पहली पार्टी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का मौका प्राप्त होगा जिससे परिवारवाद, जातिवाद व क्षेत्रवाद की समाप्ति होगी।
पहली पार्टी जिसमें संविधान को महत्व दिया गया, यदि कोई भी कार्यकर्ता लगातार दस वर्षो से सक्रिय है और उसने अपने बलबूते पर अनेको पार्टी के कार्यक्रम करवायें हैं और जिसकी रसीदें उसके पास सुरक्षित हो, यदि पार्टी के द्वारा उसे निष्कासित किया जाता है तो उसे भारत के किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार सुरक्षित हेागा।
पहली पार्टी जिसमें जिलाधिकारी की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारी अध्यक्ष इसी प्रकार जिला पुलिस अध्यक्षक की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जिला पुलिस अध्यक्षक अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा, जोकि यू0पी0एस0सी0 की परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा अन्यथा सेवानिवृत्त आई0एस/0पी0सी0एस0 अधिकारी होगा।
पहली पार्टी जिसमें प्रदेश स्तर पर प्रदेश के अनुसार जितने मंत्रालय होगें, प्रत्येक मंत्रालय पर निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के नाम पर एक अध्यक्ष व उसकी टीम गठित की जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में जितने भी शासनिक विभागीय अधिकारी होगे प्रत्येक अधिकारी पर निगरानी रखने के लिए एक अध्यक्ष व उसकी टीम होगी।
पहली पार्टी जिसमें किसी भी प्रकार का प्रकोष्ठ, मोर्चा या दल नहीं होगा जबकि आवश्यकता के अनुसार समितियों को गठन किया जा सकेगा।
पहली पार्टी जिसमें किसी भी विधायक, सांसद, मंत्री आदि की सदस्यता या जुड़ने का अधिकार नहीं होगा।
पहली पार्टी जिसमें परिवारवाद पर, धर्म पर, क्षेत्रवाद पर राजनीति करने वाले कार्यकर्ता की सदस्यता निरस्त करवा दी जायेगी।
पहली पार्टी जिसमें यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किसी दूसरी पार्टी में विलेय होने का निर्णय लिया जा रहा है, तो पार्टी उच्च पदाधिकारियों में से 51 प्रतिशत लिखित रूप से समर्थन मिलना आवश्यक होगा।
पहली पार्टी जिसमें पार्टी इलेक्शन लड़ाने के दौरान किये गये वादे रिपोर्टकार्ड देने के साथ-साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा शपथ पत्र भी दिया जायेगा वादे पूरे न करने पर भारत का व पार्टी से जुड़ा नागरिक भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए जा सकेगा।
पहली पार्टी जिसमें पार्टी संस्थापक के द्वारा भविष्य में कभी भी जनता के द्वारा निर्वाचित चुनाव में भागीदारी पेश नहीं की जा सकेगी।
पहली पार्टी जिसमे प्रत्येक लोकसभा अध्यक्ष को क्षेत्रीय समास्या हेतु या पार्टी निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर विज्ञापन लगाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष को निकट क्षेत्रीय तहसील पर विज्ञापन देना अनिवार्य होगा।
पहली पार्टी जिसमें ‘‘जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी’’ के कथन का पूर्ण पालन किया जायेगा। इस प्रकार भारत में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं निवास करती हैं, इसलिए पार्टी में पदाधिकारी के तौर पर महिलाओं का 50 प्रतिशत वर्चस्व रहेगा।
पहली पार्टी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने पर प्रत्येक उच्च पदाधिकारी को वोटिंग करने का अधिकार होगा। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरूष है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला होगी। दूसरे नं0 पर मत पाने वाला उम्मीदवार स्वत0 ही उपाध्यक्ष घोषित किया जायेगा।
पहली पार्टी यदि किसी भी राज्य में बहुमत प्राप्त होता है और पार्टी को सरकार बनाने का गौरव प्राप्त हेाता है, तो क्षेत्रफल तथा जन-संख्या के अनुसार मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 5 उपमुख्यमंत्रियों की शपथ होगी। जिसमें से एक महिला, एक दलित, एक मुस्लिम, एक सिक्ख, एक विकलांगजन, एक थर्ड जेण्डर का पदभार होगा तथा प्रत्येक मंत्री को केवल एक ही मंत्रालय का पदभार दिया जायेगा।