बदायूँ : अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सन्तोष कुमार वैश्य ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्याकंन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 4 के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में पुनरीक्षित सर्किल रेट लिस्ट जारी की जानी है। इस सम्बन्ध में दिनांक 12.07.2022, 16.09.2022 एवं 06.10.2022 को जिलाधिकारी बदायूँ की अध्यक्षता में सर्किल रेट लिस्ट पनुरीक्षण हेतु बैठक हुई जिसमें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बदायूँ, प्र0 सहायक आयुक्त स्टाम्प बदायूँ एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में गहन विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्याकंन) नियमावली 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत सर्वे किये गये. क्षेत्रों में बाजारी मूल्य के अनुकूल यथा आवश्यक वृद्धि प्रस्तावित की जाये। तत्क्रम में समस्त उपनिबन्धक, तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित मूल्याकंन सूची तैयार की गयी है, जो सम्बन्धित उपनिबन्धक कार्यालय, जिला निबन्धक कार्यालय एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय जनपद बदायूँ में सभी जन साधारण के लिए अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
जिलाधिकारी की सहमति के अनुपालन में जिस किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित मूल्याकंन सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति दर्ज करानी हो अथवा सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह दिनांक 22.10.2022 की सांय 5.00 बजे तक अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, बदायूँ व सम्बन्धित उपनिबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल) 9058426315