फतेहपुर/बाराबंकी:पुलिस, प्रशासन द्वारा कूटरचना व हेराफेरी कर विद्युत विभाग में उपभोक्ताओं के बिल के रूपये को बिना जमा किये गबन कर अपराध कारित करने वाले गैंगलीडर की लगभग 01 करोड़ 02 लाख 87 हजार रुपये कीमत की चल/ अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।

थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 278/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर रजनीश कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद निवासी मोहल्ला लखपेड़ाबाग निकट राम सेवक स्कूल जलालपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी जो विद्युत वितरण खण्ड फतेहपुर 33/11 के0बी0 उपकेन्द्र फतेहपुर बाराबंकी में लेखाकार के पद नियुक्त था। नियुक्ति के दौरान 08 नग रसीद बुकों को राजस्व रसीद निर्गमन पंजिका में कूट रचना व हेराफेरी कर अवैध रूप से अन्य कर्मिको को निर्गत दिखाकर इन रसीद बुकों को बिजली विभाग में बिना भौतिक रूप से जमा किये रसीदों की वापसी दिखाते हुए उक्त रसीदों के माध्यम से उपभोक्ताओं का जमा किया गया करोड़ो रूपयों का गबन कर लिया गया जिससे विद्युत विभाग के राजस्व की भारी हानि हुई। इस तरह आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी । बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति 1- ग्राम बड़ेल थाना कोतवालीनगर में स्थित मकान की कुल कीमत लगभग- 80,00,000/- रुपये, 2- महिन्द्रा एक्सयूवी कीमत लगभग- 12,24,750/-रूपये, 3- टाटा नेक्सान कार कीमत लगभग 10,62,000/- रूपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है।

रिपोर्ट:इन्द्रजीत वर्मा

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