बदायूँ : मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सोमवार को विकास भवन सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सफलतापूर्वक निस्तारण के संबंध में बैठक आयोजित की।
सीडीओ ने अधिकारियों के डाउट्स भी क्लियर करते हुए बताया कि किस प्रकार किस आरटीआई का जवाब दिया जाए और इसके क्या-क्या नियम एवं शर्तें होती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आरटीआई में मांगी गई किन सूचनाओं का किस नियम के तहत जवाब नहीं दिया जाता है। सीडीओ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों के प्रकरणों को समय से निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सूचना मांगता है तो उसका निर्धारित समय के अंदर जवाब जरूर दिया जाए । उन्होंने एक्ट के वजह से आने वाली समस्याओं एवं सुझावों के बारे विस्तार से बताया ।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल) 9058426315

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