उत्तर प्रदेश/बदायूँ : उप निदेशक कृषि दुर्गेश कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि आज 08-12-2022 को कृषि विभाग की वेवसाईट upagriculture.com पर प्रातः 11:00 बजे से जनपद बदायूॅं में कृषि यन्त्रों की बुकिंग प्रारम्भ की जाएगी। कृषक इस वेवसाइट पर कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाल सकतें है, लिंक पर क्लिक कर ऑन लाईन प्रीबुकिंग/टोकन जनरेट किया जा सकेगा । यन्त्रों के प्रकार :- पशुचालित विकल्प साइथ, चैप कटर, ड्मसीडर, हस्तचालित स्प्रेयर, इको फ्रेन्डली लाईट ट्ेप, चिजेल प्लाउ, लेजर लेण्ड लेवलर, पोस्ट होल डिगर, पटेटो प्लान्टर, पटैटो डिगर, शुगर केन कटर प्लान्टर, शुगर केन थ्रेस कटर, शुगर केन रेटून मैनेजर, हैरो, कल्टीवेटर, रिजर पावर स्प्रेयर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर चैप कटर, स्ट्ा रीपर, ब्रस कटर मिनी राईस मिल, मिनीदाल मिल, मिलेट मिल, सोलर डायर, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैंकिग मशीन, रेज्ड बैड प्लान्टर, ट्रैक्टर माउन्टिड स्प्रेयर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, यूरिया डीप प्लेसमैन्ट एप्लीकेटर, (ट्रैक्टर आपरेटिड) पावर टीलर, पावर बीडर, राईस ट्रांसप्लांटर, डीजल पम्पसैट, सीड ड्लि/सीड कम फर्टिड्लि, स्प्रिंगकलर सैट, एच0डी0पी0ई0पाइप, पी0बी0सी0पाइप, एच0डी0पी0ई0 लेमीनेटिड फलेट टयूब, स्माल आयल एक्सटेंशन यूनिट (नीम व महुआ के लिये) इत्यादि यन्त्र।
अनुदान पैटर्नः- एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में से कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलव्ध कराये जाने वाले कृषि यन्त्र में से अधिकतम किसी दो कृषि यन्त्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यन्त्रों के अतिरिक्त सम्बन्धित को सिवाय ट्ेक्टर माउण्टिड स्प्रेयर के अन्य कृषि यन्त्र हेतु अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। जिन कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त होगा उक्त श्रेणी के कृषि यन्त्र सम्बन्धित कृषक को आगामी 05 वर्ष तक पुनः अनुदान अनुमन्य नहीं होंगे। एक कृषि यन्त्र लेने पर अनु0जाति/अनु0जनजाति लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषक हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य कृषकों हेतु अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।
जमानत धनराशि का विवरणः- रू0-10000/-तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्रों हेतु धनराशि शून्य। रू0-10001/-से रू0-100000/ तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्र हेतु जमानत राशि रू0-2500/-तथा रू0-100001/-से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों हेतु जमानत राशि रू0-5000/-है।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल) 9058426315