बदायूँ/उत्तर प्रदेश : जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने अवगत कराया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को रू0 02 प्रति किलोग्राम की दर से गेहॅू व रू0 03 प्रति किलेग्राम की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा है। निदेशक, पी0डी0 (एन0एफ0एस0ए0) खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत के पत्र के क्रम में खाद्यायुक्त के पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियांं को 01 जनवरी 2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये है । जनपद में वर्तमान में कुल 1424 उचित दर की दुकानें कार्यरत है, जिन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एंव अन्त्योदय योजना के लगभग साढे पांच लाख कार्डधारक प्रचलित है। उन्होंने आमजनमानस को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह जनवरी 2023 से पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल)

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