इस्लामनगर/बदायूं : जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिन शनिवार नगर पालिका इस्लामनगर में साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कराए जाने हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेंद्र कुमार मिश्र द्वारा कार्रवाई की गई । उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा नगर इस्लामनगर में शनिवार का दिन साप्ताहिक बंदी हेतु निर्धारित किया गया है ।जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद शहर इस्लाम नगर में कई दुकानें खुली होने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर श्रम विभाग की टीम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए खुली पाई गई 14 दुकानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।

सभी दुकानदारों एवं वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामियों से श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरथ: पालन करना सुनिश्चित करें तथा साप्ताहिक बंदी हेतु निर्धारित दिवस को अपनी दुकानें बंद रखें एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम ना ले व उन्हें स्कूल जाने में उनकी मदद करें अन्यथा की स्थिति में श्रम विभाग को अधिक कड़ी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । निरीक्षण टीम के साथ विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक, गोपू दास, आमिर खान उपस्थित रहे।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मण्डल)

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