लखनऊ।दबीर सिददीकी, सामाजसेवी, रंगकर्मी, सचिव,थिएटर एवं फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी लखनऊ को नगद रु० दस संख्या 08N 599261 दिनाक 19/03/2020 को संस्कृति विभाग उ०प्र० शासन के अधीन चल रहे राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार /घोटाला / गबन / विभागीय कार्य में लापरवाही, आम जन मानस की सुरक्षा के लिए अग्नि समन की प्रकिया पूर्ण ना होने आदि से सम्बधित आठ बिन्दुओं पर बिंदुवार सूचनाए सप्रमाण उपलब्ध करने के लिए आवेदन किया गया थाI परन्तु जन सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी लखनऊ ने जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत अपीलकर्ता को कोई भी सुचनाए समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने पर माननीय राज्य सूचना आयोग में धारा-18 के तहत एस-5 मा0 श्री हर्षवर्धन शाही जी के पास ,l&3&205 @lh @2021 संख्या 174490 पंजीकृत कराया गया था।


माननीय राज्य सूचना आयोग में धारा-18 के तहत एस-5 मा0 श्री हर्षवर्धन शाही जी के द्वारा जन सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी लखनऊ को बार-बार समय देने के बाद भी अधिनियम 2005 के तहत अपीलकर्ता को कोई भी सुचनाए समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सुनवाई तिथि 02/02/2023 एवं 27 /02 /2023 को रु० 25,000 का अर्थदंड लगाते हुए वसूली का आदेश जारी कर दिया है।
प्रार्थी
( दबीर सिददीकी) सामाजसेवी, रंगकर्मी सचिव,थिएटर एवं फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन

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