यूपी।प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक अब 62 के बजाय 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन अपर निदेशक से लेकर महानिदेशक स्तर के चिकित्साधिकारी 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अन्य स्तर के चिकित्सक प्रशासनिक कार्य छोड़ कर मरीजों के इलाज में 65 वर्ष तक रह सकेंगे। इस प्रस्ताव को मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की समय सीमा 65 साल करने को लेकर करीब सालभर से मशक्कत चल रही थी। कुछ चिकित्सक पक्ष में थे तो कुछ विरोध में। ऐसे में विभाग की ओर से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके तहत प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत कार्यरत लेवल एक से लेवल चार तक के चिकित्साधिकारियों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। 

62 वर्ष पर छोड़ना होगा प्रशासनिक कार्य

यह फैसला सबके लिए नहीं हुआ है। संयुक्त निदेशक लेवल चार के चिकित्साधिकारियों में मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को 62 वर्ष की उम्र पूरी करते ही प्रशासनिक कार्य छोड़ना होगा। वे 62 के बाद सिर्फ मरीजों का इलाज करते हुए 65 वर्ष तक की सेवा दे सकेंगे। इसी तरह महानिदेशक (लेवल सात), निदेशक (लेवल छह), अपर निदेशक, अधीक्षक व मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी (लेवल पांच) वाले चिकित्साधिकारी 62 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

वीआरएस का विकल्प
लेवल एक से लेवल चार तक के चिकित्साधिकारी 62 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी जो कार्य करना चाहेंगे, उन्हें मौका मिलेगा। जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहेंगे उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 व लेवल-4 तक के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जा रहा है।प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे महानिदेशक (ले-7), निदेशक (ले-6), अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक / अधीक्षिका / मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी (लेवल- 5) के चिकित्साधिकारी 62 वर्ष की आयु में हो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत होंगे।संयुक्त निदेशक ग्रेड (ले-4) के चिकित्साधिकारी यथा मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रधानाचार्य (ट्रेनिंग सेन्टर), जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि प्रशासनिक पद पर सेवारत अधिकारी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त उक्त प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य नहीं करेंगे, अपितु चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद के सापेक्ष 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे।

स्वैच्छिक कर सकते है सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त लेवल-1, लेवल-2, लेवल 3 व लेवल-4 तक का कोई भी चिकित्सक यदि अग्रेतर 65 वर्ष की आयु तक चिकित्सीय पद के सापेक्ष कार्य करने का इच्छुक नहीं है, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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