आदेश मा0 न्यायालय जिला अधिकारी वाद संख्या 1971/2021 सरकार बनाम धर्मवीर उर्फ टूण्डा अंतर्गत धारा 14(1) गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधि0 आदेश दिनांक 30.03.22 पत्रांक 1719 रीडर डीएम बदायूं के अनुपालन में अभियुक्त की संपत्ति कुर्क कर सरकार के हक में जब्त की गई –
अभियुक्त धर्मवीर उर्फ टूण्डा पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम किशनी महेरा थाना मूसाझाग जनपद बदायूं एक शातिर किस्म का अपराधी है जो लगातार अपराध में संलिप्त रहा तथा अवैध शराब निष्कर्षण करके जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर रहा था जिसके द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण एवं अवैध मादक पदार्थ का कारोबार कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है जिस अवैध संपत्ति से अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त द्वारा ग्राम किशनी महेरा में गाटा संख्या 411 रकवा 2.43 है कृषि भूमि में से दिनांक 03.01.2003 को 1/12 भाग का बैनामा तथा गाटा संख्या 411 में से ही दिनांक 23/12/2003 को 1/24 भाग का बैनामा तथा गाटा संख्या 411 से ही दिनांक 19/04/2005 को 1/24 भाग का बैनामा तथा गाटा संख्या 411 से ही दिनांक 01/01/2008 को 1/12 भाग का बैनामा कराया गया है कुल भूमि का 1/4 भाग का बैनामा कराया गया है तथा दिनांक 04/05/2005 को गया संख्या 588 के रकबा 0.253 हे 0 कृषि भूमि का पूर्ण भाग का बैनामा कराया गया है दिनांक 11/04/2008 को गाटा संख्या 0.559 के 0.281 हे0 कृषि भूमि के 1/4 भाग का बैनामा कराया गया दिनांक 16/08/2010 को गाटा संख्या 416 रकवा 0.240 हे0 कृषि भूमि का 1/4 भाग का बैनामा कराया गया है तथा गाटा संख्या 417 के रकवा 0.152 हे0 कृषि भूमि के 1/5 भाग का बैनामा कराया गया है जो सम्पूर्ण भूमि लगभग 13 बीघा है जिसकी अनुमानित कीमत 1296000 रुपए है ग्राम किशनी महेरा में ही स्थित गाटा संख्या 559 में अवैध तरीके से मकान का निर्माण किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 725000 रुपए है तथा अपनी मां के नाम पर एक मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स UP24AM 9720 क्रय की गई है जिसकी अनुमानित कीमत 38000 रुपए है ।
इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से क्रय की गई जमीन मकान मोटरसाइकिल जो सभी संपत्ति अपने मां प्रेमा देवी के नाम क्रय की गई है संपूर्ण संपत्ति की अनुमानित लागत ₹2059000 रुपए है जिसे दिनांक 04/04/2022 को ग्राम किशनी महेरा में जाकर श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय दातागंज एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी उझानी महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मूसाझाग मय फोर्स एवं रेवेन्यू टीम की मौजूदगी में उक्त आदेश के अनुपालन में गांव में ढोल बजाकर मुनादी कराकर धारा 14(1)गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान को सीज किया गया तथा मकान व जमीन को कुर्क कर सरकार के हक में सीज कर देख रेख हेतु पूर्व प्रधान वीरपाल पुत्र जानकी निवासी ग्राम किशनी महेरा थाना मूसाझाग बदायूं को हिदायत देकर सुपुर्द किया गया कि वह जमीन व मकान को बिना सरकार के आदेश के खुर्द वुर्द नहीं करेंगे किसी को बटाई पर नहीं देंगे ना ही किसी प्रकार का सीमांकन में परिवर्तन करेंगे और ना ही किसी को फसल पैदा करने देंगे । अभियुक्त धर्मवीर और टूण्डा पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम किशनी महेरा थाना मूसाझाग बदायूं को थाना स्थानीय का शराब माफिया संख्या 23/20 दिनांक 14/11/2020 को घोषित किया जा चुका है।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –
क्र.सं. मु0अ0सं0 धारा थाना
1- 200/21 60 आबकारी अधि0 मूसाझाग
2- 258/2020 2/3 गै0 एक्ट मूसाझाग
3- 231/2020 60(2) EX ACT मूसाझाग
4- 33/2019 60 EX ACT मूसाझाग
5- 288/18 3/25A ACT मूसाझाग
6- 361/17 60 EX ACT मूसाझाग
7- 64/17 3/25A ACT मूसाझाग
8- 373/2015 60/62 EX ACT मूसाझाग
9- 38/2012 3/4 गुण्डा एक्ट मूसाझाग
10- 888/2011 60(1) EX ACT मूसाझाग
11- 278/2011 60(2) EX ACT मूसाझाग
12- 870/2009 25A ACT मूसाझाग
13- 111/2009 110जी द0प्र0सं0 मूसाझाग
14- 457/08 60/62 EX ACT मूसाझाग
15- 75/2007 5/25 A ACT मूसाझाग
16- 150/2006 8/15 NDPS ACT मूसाझाग
17- 409/2005 25A ACT मूसाझाग
18- 410/2005 60 EX ACT मूसाझाग
19- 337/2004 324/323/504 IPC मूसाझाग
20- 25/2002 3/4 गुण्डा एक्ट मूसाझाग
21- 20/2002 25A ACT मूसाझाग
22- 217/2002 18/20 NDPS ACT मूसाझाग
23- 218/2002 25A ACT मूसाझाग
24- 189/2003 60 EX ACT मूसाझाग
25- 2017/2000 18/20 NDPS ACT मूसाझाग
26- 26/1999 380/411 IPC मूसाझाग
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं