जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का भुगतान ‘आधार आधारित‘ प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा,जिसके लिए लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन अनिवार्य है। आधार प्रमाणीकरण लाभार्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से स्वयं किया जायेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना की बेवसाइट के होम पेज पर एसएसपीवाई-यूपी.जीओवी.आईएन पर आधार प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा स्वयं करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया गया है।
समस्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन बेवसाइट एसएसपीवाई-यूपी.जीओवी.आईएन पर स्वयं अथवा जन सुबिधा केन्द्र/साइवर कैफे/सचिव/पंचायत सहायक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। यदि आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन लाभार्थी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड,बैंक खाता सं0 एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर लेकर विकास भवन के कक्ष सं0-115 में सम्पर्क कर उक्त कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करायें। यदि लाभार्थी के आधार कार्ड एवं पेंशन के नाम में भिन्नता है तो पहले पेंशनर के नाम में संशोधन कराना अनिवार्य है,उसके बाद ही आधार प्रमाणीकरण हो पायेगा। पेंशनर सूची व आधार के नाम में अंतर है तो आधार प्रमाणीकरण का प्रयास दोबारा न करें अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा। उन्होंने समस्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनरों को अवगत कराया है कि प्रत्येक दशा में अपना आधार प्रमाणीकरण शीघ्र कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपको पेंशन का भुगतान समयान्तर्गत किया जा सके। आधार प्रमाणीकरण के अभाव में आपको पेंशन का भुगतान संभव नहीं होगा।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं