बहुआयामी समाचार निम्न प्रकार की खबरों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करती है
1-सरकार के गुप्त कामों आगामी रणनीतियों वीडियो या ख़बर का प्रकाशित करना प्रतिबंधित है।
1-Publishing videos or news about government’s secret works, upcoming strategies etc. are prohibited.
2-किसी भी सेना वायु सेना, जल सेना, थल सेना, से संबंधित वीडियो या ख़बर प्रकाशन पर प्रतिबंध है।
2-Publishing any video or news related to Army, Air Force, Navy, and Army is prohibited.
3-रक्षा अनुसंधान और DRDO,CSIR प्रयोगशाला वैज्ञानिक कार्य आदि से संबंधित वीडियो या ख़बर का प्रकाशन प्रतिबंधित है।
3-Publication of videos or news related to defense research and DRDO, CSIR laboratory scientific work etc. is prohibited.
4-युद्धपोत, वायुपुत्र, जलपोत आदि की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी या ख़बर पूर्णतया प्रतिबंधित है।
4-Photography, videography or news of warships, air force, ships etc. is strictly prohibited.
5-किसी भी सुरंग य सरकारी आर्म हथियार फैक्ट्री का वीडियो प्रकाशन प्रतिबंधित है।
5-Publication of video of any tunnel or government arms factory is prohibited.
6-परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाने की तकनीकी को प्रकाशित करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
6-Publishing the technology of making atomic bomb and hydrogen bomb is completely prohibited.
7-भारत-पाकिस्तान विभाजन कश्मीर जैसे मुद्दों पर व्यक्तिगत दोषों से आरोप प्रत्यारोप से संबंधित खबर के प्रकाशन प्रतिबंधित है
7-Publication of news related to accusations and counter accusations on issues like India-Pakistan partition, Kashmir etc. is prohibited.
8-सेक्सुअल एब्यूज, सेक्स को बढ़ावा से संबंधित पॉर्न वीडियो या ख़बर प्रकाशन प्रतिबंधित है
8-Publishing pornographic videos or news related to sexual abuse or promotion of sex is prohibited
9-ऐसी किसी भी खबर जो भारत देश वा संस्कृति के खिलाफ हो का प्रकाशन प्रतिबंधित है
9-Publication of any news which is against India or its culture is prohibited.
10-भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 19 (2) के अनुसार निजी संस्थाओं, प्राइवेट अस्पताल, कंपनी के मालिकों की बगैर अनुमति के खबरों के प्रकाशन को प्रतिबंधित है
10-According to the Indian Constitution Amendment Article 19 (2), the publication of news without the permission of the owners of private institutions, private hospitals, and companies is prohibited
11-सरकारी कार्यालय में, दुर्लभ संस्थान, कारागृह या जेल, कैदी की फांसी, विशेष न्यायिक मामले, स्त्री की निजता आदि स्थानों की कवरेज प्रतिबंधित है
11-In government offices, coverage of places like rare institutions, prisons or jails, hanging of prisoners, special judicial cases, privacy of women etc. is prohibited.
12-भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अस्पष्ट, दोस्त पूर्ण भाषा, अर्थहीन भाषा, अपठनीय भाषा आदि दस्तावेजों, गैर पक्षकारों के द्वारा साक्ष्य को प्रकाशित करने में धारा 96 से 102 के तहत प्रतिबंधित है
12-Indian Evidence Act 2023 prohibits publication of documents; evidence by non-parties under sections 96 to 102 using ambiguous, ambiguous language, meaningless language, unreadable language etc.