हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा चुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।हरपालपुर थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी पुत्री 23 अगस्त 2019 को दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी।
इस दौरान भूूपति नगरा गांव निवासी सोनू उसे गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और दुष्कर्म किया। बेटी ने घर आकर घटना बताई। पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की।
इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता गोपाल कृष्ण त्रिपाठी और क्षितिज दीक्षित ने की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सोनू को दोषी करार देते हुए सजा और अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की पचास फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट पुनीत शुक्ला