बदायूँ : वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में द०प्र०सं० की धारा 144 प्रभावी है। द०प्र०सं० की धारा 144 के प्रभावी रहते हुये यह प्रतिबन्ध लागू रहेगें कि कोई भी संगठन आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी विधि विरूद्ध कार्य के लिए किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र आदि जो जनहानि ऐसा करने के लिए किसी अन्य को कारक हो अपने भवन, प्रतिष्ठान पर एकत्र नहीं करेगा और न अभिप्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, भवन, कार्यालय, बाजारों एवं प्रतिष्ठानों शिक्षण संस्थाओं को कोई क्षति नहीं पहुँचायेगा। किसी भी धार्मिक सामाजिक अथवा अन्य प्रकार के कार्यक्रम, जुलूस आदि में कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा नयी परम्परा नहीं डाली जायेगी। किसी प्रकार का जुलूस तथा सभायें प्रतिबन्धित रहेगी। कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का व्याख्यान नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की टिप्पणी या फोटो नहीं डालेगा और न ही किसी प्रकार का मैसेज करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय किसी भी जगह या छत पर ईट या पत्थर अथवा रोड़ा आदि इकट्ठा नहीं करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल)