हथियार के तौर पर प्रयोग किए जा सकने वाले चुनाव चिन्ह पर प्रतिबंध लगवाने हेतु।
अराजकता तनाव उत्पन्न करने वाले चुनावी नारों को प्रतिबंधित अथवा चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति मान्य कराने के संबंध में।
महोदय,
ज्ञात होगा कि बहुआयामी राजनीतिक पार्टी का गठन भारत की प्रतिष्ठित संस्था बहुआयामी शिक्षा तकनीकी अनुसंधान के तहत किया जा रहा है जिसमें आप सभी उच्च सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन किया जा रहा है कि चुनाव आवंटन के समय ऐसे समस्त चुनाव चिन्ह पर प्रतिबंध लगाया जाए जिसके माध्यम से मारपीट दंगा फसाद अराजकता को बढ़ावा मिलता हो उदाहरण के तौर पर चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी, आरी, फावड़ा, हल, तीर धनुष, हंसिया, खुरपा, एलपीजी गैस सिलेंडर पेट्रोमैक्स, शीशे के द्वारा निर्मित उपकरण के चुनाव चिन्ह आदि आदि उत्तर प्रदेश की अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं जिसमें दंगा को बढ़ावा देने के लिए चुनाव चिन्ह का ही प्रयोग किया गया था जिनमें से चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी व आरी बहुतायत में देखने को मिले हैं।
चुनाव आयोग से निवेदन किया जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा चुनावी नारा को संबोधित व प्रकशित कराने से पहले चुनाव आयोग से मान्य कराना अनिवार्य कराया जाए ताकि अराजकता तनाव उत्पन्न करने वाले नारो पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा सके इससे पहले भी अनेक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसे चुनावी नारों का प्रयोग किया गया है जिससे समाज में तनाव व अराजकता का माहौल उत्पन्न होता है।
अतः बहुआयामी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से चुनाव आयोग से निवेदन व मांग की जाती है कि उपरोक्त सुझाव व मांगों को समाज हित में संज्ञान लेने की कृपा की जाए।