सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह (Road Safety Week) को प्रतिवर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है ।
बरेली मंडल ब्यूरो/उत्तर प्रदेश : भारत में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2015 में यह दिवस 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया गया था। ‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह’ के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। आकस्मिक कारक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7 प्रतिशत चालकों की गलती से होती हैं। इस गलती के पीछे शराब/मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में जरुरत से अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज़ गाड़ी चलाना (ओवरस्पीडिंग) और थकान आदि होना यह सभी शामिल होते है ।
आंकड़ों के अनुसार यह दर्ज किया गया है कि, हर साल लगभग एक लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं । देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओ के कारण अमूल्य मानव संपदा की हानि होती है जिससे की देश की जीडीपी को भी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही इन दुर्घटनाओं में घायल होने वाले नागरिको को भी शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से लोगों को सड़क पर वाहन के सञ्चालन एवं ट्रैफिक नियमों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सड़क सुरक्षा सप्ताह क्या है? (Road Safety Week 2023), इसका महत्व एवं आवश्यकता क्या है सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले है। साथ ही इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी।
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भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को राष्ट्रीय सड़कों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन आईएसएस भारत, एचएसई (स्वास्थ्य, सुरक्षा और वातावरण) द्वारा की गई पहल है। आईएसएस भारत ने देश में जनवरी के पहले हफ्ते में पूरे सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाने की घोषणा की गई थी। इस अभियान का आयोजन करने का लक्ष्य सड़क सुरक्षा के लिए सिर्फ साधारण नियमों का पालन करने के द्वारा सुरक्षित सड़क यात्रा पर जोर देना था। सड़क सुरक्षा को राजनीतिक स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है।
सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिको को सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक करना है जिससे की देश में सड़क दुर्घटनाओं को न्यून किया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं का प्राथमिक एवं मुख्य कारण प्रायः वाहन चालकों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही होती है ऐसे में वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करके सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। Road Safety Week का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
भारत में सड़को के निर्माण में जीडीपी का 4 से 5 फीसदी भाग खर्च किया जाता है जिससे की सभी नागरिको को बेहतर परिवहन सुविधा का लाभ मिल सके। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश को अमूल्य मानवीय नुकसान होता है एवं देश की जीडीपी को भी हानि पहुँचती है।
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह: उद्देश्य
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता को यातायात के नियमों की आधारभूत जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा अभियान को मनाने का उद्देश्य समुदाय, स्कूल, कॉलेज, कार्यशालाओं, सड़कों आदि पर लोगों के बीच में सड़क सुरक्षा के साधनों को बढ़ावा देना है। सड़क सुरक्षा साधनों का प्रयोग करने के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटना में मृत्युओं और चोटों को कम करने और पूरी तरह से हटाने के लिए।
सभी यात्रियों को यातायात के नियमों का पालन करने और ड्राइविंग के दौरान हेलमेट या सीट बेल्ट लगाने के लिए बढ़ावा देना। उन सुरक्षा के नए साधनों को लागू करने के लिए, जो सड़क दुर्घटनाओं के खतरे, मृत्यु या चोट लगने को कम करने के लिए साबित हो चुके हैं। सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए लोगों को वाहनों की गति सीमा के बारे में जागरुक करने के लिए। लोगों को जागरुक करने के लिए कि थके होने पर या नशे में होने पर वाहन नहीं चलाए और वाहन चलाते समय फोन या रेडियो का प्रयोग नहीं करें।
सड़क सुरक्षा के सुनहरे नियम :
सड़क पर जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए सभी नागरिको को सड़क सुरक्षा के नियमाें का पालन करना आवश्यक है। यहाँ आपको सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों (golden rules of road safety) के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है :-
- सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमो का पालन करें।
- ट्रैफिक लाइट को कभी भी जंप करने का प्रयास ना करें। सिग्नल के हरे होने पर ही आगे बढ़े।
- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहनें एवं दोपहिया वाहन की स्थित में हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है।
- सड़क के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड के निर्देशों का पालन करें।
- शराब पीकर वाहन चलाना जानलेवा हो सकता है ।
- सड़क सुरक्षा हेतु ओवरस्पीड एवं ओवरटेकिंग से दूर रहे।
- मार्ग पर नियत की गयी गति सीमा में ही वाहन चलाए।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें।
- साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए सभी नागरिको को सरकार द्वारा निर्धारित यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल)
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