रिपोर्ट राहुल राव✍🏼
(मध्य प्रदेश ब्यूरो) सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या को रुपए 11000 की राशि चेक द्वारा एवं ₹38000 की उपहार सामग्री निकाय द्वारा प्रदान की जावेगी इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों द्वारा उपहार भी दिए जा सकेंगे योजना अंतर्गत आय का कोई बंधन नहीं रहेगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वधू एवं वर को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन विवाह दिनांक के 15 दिन पूर्व करना होगा इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
पात्रता के मापदंड 1 .वधू मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो 2.वधू द्वारा 18 वर्ष एवं वर द्वारा 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली गई हो।
आवश्यक दस्तावेज
- वधू/वधू के मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
- वधू व उसके वर के नवीन समग्र परिवार आईडी कार्ड की छाया प्रति
- वधू व वर का आधार कार्ड की छाया प्रति
- वधू व वर का आयु प्रमाण पत्र
- वधू व उसके वर के पासपोर्ट साईज के नवीन 2-2 फोटोग्राफ
- वधू व वर का मोबाईल नंबर
- कल्याणी होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक न्यायालय के आदेश की प्रति
- यदि वधू या अभिभावक भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो उसकी छाया प्रति( यदि हो तो)
विनीत दुबे सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत नीमच