रिपोर्ट:जितेंद्र सिंह
लखीमपुर खीरी।वर्ष 2017 में थाना धौरहरा आरोपी के राजेश कुमार पुत्र जगमोहन लाल नि0 गुलरिया तालुका अमेठी थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ छेडछाड करने पर मुकदमा 465/2017 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना धौरहरा पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण न्यायालय ADJ/FTC खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 08.02.2024 को अभियुक्त राजेश उपरोक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रु0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है।