रिपोर्ट:रजत पाण्डेय
शाहजहाँपुर – आज गुरूवार को माननीय उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर श्री भानु देव शर्मा के निर्देशानुसार विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन पुलिस लाइन सभागार, जिला शाहजहाँपुर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को एक्ट के विषय पर किया गया । शिविर की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार द्वारा की गयी ।
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पाक्सो एक्ट विषय से सम्बन्धित विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुये अपने सम्बोधन में कहा कि इस अधिनियम में त्वरित कार्यवाही एवं कड़ाई से पालन करना चाहिए इस सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति को सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए I
पैनल अधिवक्ता श्री राहुल देव सागर चर्चा करते हुए कहा कि इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम के तीनों लिंग आते है एवं बयान लेते समय महिला पुलिसकर्मी को सादी वर्दी में होना चाहिए चिकित्सीय परिक्षण महिला डॉक्टर के देखरेख में होना चाहिए I बालक के प्राइवेट पार्ट के अतिरिक्त मुँह में शारीरिक अंग व वस्तु का प्रवेश कराये जाने पर 7 वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधिक किया गया है I
बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री रामऔतार त्रिपाठी ने पाक्सो एक्ट एवं जे.जे. एक्ट के विषय पर चर्चा की एवं बताया कि बालिका अपराध की विवेचना बाल कल्याण अधिकारी से करायी जानी चाहिए एवं बाल विवाह की एफ.आई.आर. त्वरित दर्ज करने के लिए कहा I
शिविर का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पी०एल०वी० श्री अनिल कुमार वर्मा के द्वारा किया गया व इसके साथ ही साथ दिनांक 09.03.2024 आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय के बारे में बताया एवं कार्यालय के टोल फ्री नंबर 18001805235 के विषय में जानकारी दी I
इसके अतिरिक्त इस शिविर में,जनपद के सभी थाना/चौकी प्रभारी, महिला पुलिसकर्मी, विवेचक पैरोकार, वन स्टॉप सेंटर से श्रीमती नमिता यादव,श्री निकेत सिंह संरक्षण अधिकारी,बाल गृह से डा०राम विनय यादव एवं श्रीमती चंचल यादव एल.सी.पी.ओ. आदि लोग उपस्थि रहे ।