निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिक पूरी तन्मयता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करे-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।

रोहित सेठ

प्रशिक्षण के पश्चात कार्मिकों की परीक्षा भी ली जाएगी, जिसे पास करना होगा अनिवार्य-एस. राजलिंगम।

प्रथम रेडमाइजेशन में कुल 19426 कार्मिकों को कार्मिक कोड आवंटित किया गया।

पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लिया जाना है अनिवार्य, अन्यथा होगा एफआईआर।

29 व 30 अप्रैल तथा 01 मई को पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का होगा प्रशिक्षण।

उदय प्रताप इंटर कॉलेज, आरएसएमटी तथा उदय प्रताप पब्लिक स्कूल के बिल्डिंग ‘ए’ व न्यू बिल्डिंग ‘बी’ में प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 01 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 02 बजे से सायं 05 बजे तक होगा प्रशिक्षण।

 वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.राजलिंगम ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को सकुशल, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने की कटिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिक पूरी तन्मयता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करे। जिससे मतदान के दौरान वे अपने दायित्व का निर्वहन प्राथमिकता के साथ कर सके। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रशिक्षण के पश्चात कार्मिकों की परीक्षा भी ली जाएगी, जिसे पास करना उन्हें अनिवार्य होगा।
    जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम शनिवार को कार्मिकों के प्रथम रेडमाइजेशन के दौरान लोगों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। प्रथम रेडमाइजेशन में कुल 19426 कार्मिकों को कार्मिक कोड आवंटित किया गया। जिनमे 3852 पीठासीन, 3852 मतदान अधिकारी प्रथम, 7924 मतदान अधिकारी द्वितीय व 4228 मतदान अधिकारी तृतीय शामिल है। बताया गया कि आगामी 29 व 30 अप्रैल तथा 01 मई को पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण उदय प्रताप इंटर कॉलेज, आर0एस0एम0 टी0 तथा उदय प्रताप पब्लिक स्कूल के बिल्डिंग 'ए' व न्यू बिल्डिंग 'बी' में प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 01 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 02 बजे से सायं 05 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने-अपने निर्धारित तिथियों एवं पालियों में पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-134 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
     इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, कार्मिक हिमांशु नागपाल, एसडीएम पिनाक पाणी द्विवेदी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रसन्न पाण्डेय, एडीआईओ (एनआईसी) अविनाश शर्मा सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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