चन्द्र दर्शन के अनुसार 03 मई 2022 को ईद-उल-फितर का त्यौहार मनाया जायेगा। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। ईद-उल-फितर के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने मजिस्ट्रेट नामित किए हैं।
प्रवर्धन शर्मा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम को थाना कोतवाली बदायूँ, उप निदेशक कृषि प्रसार को सिविल लाइन, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पुलिस चौकी सोथा, अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड को जामा मस्जिद बदायूँ, जिला समाज कल्याण अधिकारी को चौराहा जालन्धरी सराय, बंदोवस्त अधिकारी चकबन्दी को पुलिस चौकी नई सराय, पी०डी० डी०आर०डी०ए० को छः सडका, जिला विकास अधिकारी को नवादा चौकी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पुलिस चौकी लालपुल, जिला विद्यालय निरीक्षक को मीरा जी की चौकी, आशीष सक्सेना ना०तह० सदर बदायूँ को थाना उझानी, रविन्द्र प्रताप सिंह को थाना कुंवरगांव, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी को थाना कादरचौक, खण्ड विकास अधिकारी सालारपुर को थाना बिनावर, खण्ड विकास अधिकारी दातागंज को थाना मूसाझाग, तहसीलदार सहसवान को कोतवाली सहसवान, खण्ड विकास अधिकारी उझानी को थाना मुजरिया, खण्ड विकास अधिकारी सहसवान को थाना जरीफनगर, जिला एवं अर्थ संख्याधिकारी को थाना उघैती, तहसीलदार बिसौली को कोतवाली बिसौली, नायब तहसीलदार बिल्सी को थाना बिल्सी, तहसीलदार दातागंज को कोतवाली दातागंज, खण्ड विकास अधिकारी उसावां को थाना उसावां, अमर सिंह अधि0 अभि०प्रा०लो०नि०वि० को थाना अलापुर, नायब तहसीलदार दातागंज को थाना हजरतपुर, खण्ड विकास अधिकारी म्याऊँ को थाना उसहैत,तहसीलदार बदायूँ को पुलिस चौकी ककराला, नायब तहसीलदार बिसौली को थाना फैजगंज बेहटा, तहसीलदार बिल्सी को थाना इस्लामनगर में मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया है। इनके अलावा खण्ड विकास अधिकारी आसफपुर, अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड प्रथम, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० को आरक्षित रखा गया है।
नगर मजिस्ट्रेट व समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों/ कर्मचारियों की तैनाती अपने स्तर से कर सकते हैं, जिसकी सूचना तत्काल नाम/ मोबाइल नम्बर सहित अधोहस्ताक्षरी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को उपलब्ध कराई जाये। इसके अतिरिक्त ईद-उल-फितर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ईदगाहों एवं मस्जिदों में शासन की गाइड लाइन्स के अनुसार ही जानकारी प्राप्त कर स्थल की संवेदनशीलता का आंकलन करने के उपरान्त नमाज के समय सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किये जायें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई आवारा पशु मस्जिद एवं ईदगाह क्षेत्र में अथवा उसके पास न घूमने पाये, त्यौहार के दष्टिगत जानकारी भी पहले से कर ली जाये तथा उन क्षेत्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई नई परम्परा न पड़ने पाये, क्षेत्र में उपद्रवी/असामाजिक तत्वों, अपराधियों तथा आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की पहचान करके उनकी गतिविधियों पर करीबी दृष्टि रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही करके यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। सभी उत्तरदायी मजिस्ट्रेट घटनाओं की सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को तीव्रतम सन्देश माध्यम से उपलब्ध कराये। जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावी है। शासन के निर्देशानुसार पर्व पर शोभायात्रा/जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं निकाला जायेगा। सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो नहीं डाली जायेगी यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। छोटी समस्याओं को गम्भीरता से देखा जाये तथा उनका तत्काल निराकरण कराया जाये। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूँ के साथ तथा अपने अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ भ्रमणशील रहकर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेगे। नगर में मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने उच्चाधिकारियों के सम्पर्क में रहकर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत त्यौहार को शान्ति पूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। सभी तहसीलों तथा नगर क्षेत्र में उत्तरदायी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये तथा त्यौहार परम्परागत तरीके से शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं