रिपोर्ट:प्रदीप पांण्डेय
बदायूँ

बदायूँ मुख्यचिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में पी सी पी एन डी टी अधिनियम 1994के अंतर्गत गठित जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।कहा कि गर्भ में लिंग जाँच कराना कानूनी अपराध है।इस प्रकार का कृत्य कोई भी न करे।दोषी पाये जाने पर जेल व जुर्माना दोनों का प्रावधान है अधिनियम है।आज लडकिया हर क्षेत्र में लड़कों से आगे बढ़ रही है ।बैठक में 11 नये पंजीकरण में से 3 पंजीकरण तथा 8 नवीनीकरण के आवेदन पत्रों में से 5 की संतुष्टि की गई है।जिस पर अंतिम निर्णय समिति की अध्यक्ष जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा लिया जायेगा।मुख्यचिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि गर्भा धारण पूर्व में एव प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 पी सी पी एन डी टी भारत मे कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात रोकने के लिए बनाया गया है।

अल्ट्रासाउंड आदि रजिस्ट्रेशन के लिए p a r i b i t i y a in नामक एक नया पोर्टल बना है ।जिस पर नए आवेदन व नवीनीकरण के आवेदन दोनों के लिए आन लाइन आवेदन किये जायेंगे।गुरुवार को को आयोजित बैठक में नये आवेदन पत्रों में से 3 आवेदन पत्र बिनावर अल्ट्रासाउंड सेन्टर विनावर ,गुप्ता मैटरनिटी एव नर्सिंग होम इंद्रा चौक बदायूँ व जैन हॉस्पिटल गर्ल्स स्कूल के सामने नेकपुर बदायूँ की संतुष्टि की जा रही हैं।उन्होंने ने बताया कि 8 नवीनीकरण के आवेदन में से सिटी अल्ट्रासाउंड सेन्टर अलापुर रोड बदायूँ सरन क्लीनिक आफिसर कॉलोनी ,सुधीर नर्सिंग होम कृष्णापुरी सिविल लाइन बदायूँ सकरी क्लीनिक एव अल्ट्रासाउंड बदायूँ ,अलीगढ़ अल्ट्रासाउंड सेन्टर जिला महिला चिकित्सालय के सामने कुल 5 नवीनकरण हेतु संतुष्टि की जा रही है। अंतिम अमिति के अध्यक्ष व डेजिग्नेटेड अथारटी जिला अधिकारी द्वारा लिया जाना है।इस अवसर पर मुख्यचिकित्सा जिला पुरुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह ,रेडियोलॉजिस्ट जिला अस्पताल डॉक्टर सुशील कुमार ,नेहरू युवा केन्द्र के प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ,नोडल अधिकारी पी सी पी एन डी टी ए सी एम ओ डॉक्टर जावेद हुसैन सहित अधिकारी मौजूद रहे।

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