उत्तर प्रदेश 10 जून 2025 ( सूरज गुप्ता ) मिश्रौलिया/सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में सोमवार को वाद सं0 13/2016 मु0अ0सं0 283/2016 धारा- 376,366,363 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मिश्रौलिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर मा0 न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र उर्फ कालिया पुत्र राम सुरेश निवासी भरभऱसाफा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹65,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अमरजीत सिंह थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preload imagepreload image