बदायूँ : 25 जुलाई। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार वैश्य ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम एफआर के कार्यालय में राजनैतिक दलों तथा सी0एस0ओ के साथ बैठक आयोजित की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही एक अगस्त 2022 से प्रारम्भ की जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जायेगा। विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं को आधार नम्बर दिए जाने हेतु ऑफलाइन तथा ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की गयी है। ऑनलाइन फार्म-6बी भरने हेतु ईआरओ नेट, गरूणा, एनवीएसपी, वीएचए इत्यादि पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन फार्म-6बी जमा करने हेतु स्व प्रमाणन तथा स्व प्रमाणीकरण के बिना दोनों सुविधाएं हैं।
ऑफलाइन फार्म-6बी बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान स्वेच्छा से मतदाताओं से एकत्र किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 07 अगस्त 2022 (रविवार) तथा दिनांक 21 अगस्त 2022 (रविवार) को बूथ पर आयोजित विशेष कैम्प में भी फार्म-6बी मतदाताओं द्वारा जमा किए जा सकेंगे। आधार नम्बर प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में मतदाताओं को बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है। मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को इस आधार पर अपमार्जित नहीं किया जायेगा कि मतदाता द्वारा आधार नम्बर प्रस्तुत/सूचित नहीं किया गया है। मतदाताओं से प्राप्त आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा किसी भी परिस्थिति में आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। यदि मतदाता की जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटा दिया जायेगा अथवा उसे छुपा दिया जायेगा। फार्म-6बी में आधार नम्बर एकत्र करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत 100 प्रतिशत मतदाताओं से संपर्क करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2023 तक संभावित लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है।
एडीएम एफआर ने इस कार्य में सभी राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली में अर्ह मतदाताओं द्वारा पंजीकरण से संबंधित फार्म-6, 7, 8 संशोधित किये गये जो 01 अगस्त, 2022 से लागू हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त स्वेच्छिक आधार नम्बर एकत्र किये जाने से संबंधित नया फार्म-6ख अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रयोग लाये जा रहे फार्म.6ए 7ए 8 को 31.07.2022 के पश्चात किसी भी दशा में प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे । इस सम्बन्ध में सभी बी.एल.ओ. एवं सुपरवाइजर को निर्देशित कर दिया जाएं कि फार्म-6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र हेतु, फार्म-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने/ हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप, फार्म-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली/ईपीआईसी प्रतिस्थापना/ दिव्यांगजन चिन्हांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानान्तरण हेत मतदाता आवेदन प्रारूप, फार्म-6क प्रवासी मतदाताओं का नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पत्र (कोई संशोधन नही किया गया), फार्म-6ख निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र (नया प्रपत्र) , इसके अतिरिक्त प्रारूप-8क (निवास स्थान परिवर्तन के लिए) तथा 001(डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान-पत्र) समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने यह भी अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु दावे और आपत्तियॉं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 04 अर्हता तिथि निर्धारित की गयी हैं, जिसमें 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई 01 अक्टूबर शामिल है।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल)