प्रयागराज।यूपी में बिना मान्यता वाले ऐसे स्कूल जो पूर्व में हुई कार्रवाई के बाद भी संचालित किए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होगी। सरकार बिना मान्यता वाले ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इसके तहत प्रबन्धन के साथ-साथ उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज होगा। शासन ने सभी डीएम के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि बिना मान्यता के संचालित स्कूलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाए। ऐसे स्कूलों को पहले चिन्हित किया जाए जिन पर मान्यता नहीं होने के कारण पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है और वह फिर खुल चुके हैं। अभियान में शिक्षक संगठन की सहायता ली जा सकती है। साथ ही विनियमों के अध्याय -सात के विनियम 11 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को केवल मान्य वर्ग व विषयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जाएगा।

अमान्य स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई का आदेश, मान्यता प्राप्त संस्थाएं केवल मान्य वर्ग या विषय में ही ले सकेंगी प्रवेश

🔵 केवल मान्य वर्ग या विषय में छात्रों का प्रवेश लें स्कूल

🔵बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने जारी किए निर्देश प्रदेश में संचालित अमान्य माध्यमिक विद्यालयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने शनिवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में प्रावधान है कि यूपी बोर्ड से मान्यता लेने के बाद ही संस्थाएं केवल मान्य वर्ग या विषय में छात्रों का प्रवेश लेंगी।

लिहाजा डीआईओएस यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जिले में कोई भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित नहीं है। यदि ऐसे स्कूल चल रहे हैं तो तत्काल उन्हें बंद करवाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जिले के सभी स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हुए यह भी सुनिश्चित कराएं कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9 व 12 तक में केवल अर्ह छात्र-छात्राओं का ही प्रवेश कराया जाए।

वेबसाइट पर है मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची

प्रदेशभर में संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूचना यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने से पहले किसी भी जिले के राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्य स्कूल की जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

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