उत्तर प्रदेश/बदायूँ : जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजनम ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह‘ योजनान्तर्गत जनपद बदायूॅं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन/गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह का आयोजन 14 दिसम्बर 2022 दिन-बुद्धवार को जनप्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया की गरिमामयी उपस्थिति में विधानसभावार/विकासखण्डवार किया जायेगा।
आवेदक को सम्बन्धित विकास खण्ड में समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व आवेदन जमा करना होगा। कार्यक्रम स्थल की सूचना पृथक से दी जायेगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के ऐसे जरुरतमंद, निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हीं की रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न कराकर सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता तथा दहेज मुक्त विवाह का संदेश दिया जायेगा ।
योजना की पात्रता है कि कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हो। कन्या के अभिभावक निराश्रित,निर्धन एवं जरुरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख तक निर्धारित की गयी है अथवा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी की स्थिति नितांत दयनीय हो। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री/कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो या उससे अधिक होना अनिवार्य है, जिसकी अनुमन्य राशि- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय हेतु कुल धनराशि रु0 51000/-निर्धारित की गयी है,जिसमें रु0 35000/- की धनराशि कन्या के खाते में रु0 10000/-की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-कपड़े,विछिया,पायल,(चांदी के)तथा वर्तन हेतु तथा रु0 6000/-की धनराशि विवाह आयोजन की आवश्यक व्यवस्थाओं (जैसे-भोजन,पाण्डाल,फर्नीचर,पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था) तथा अतिथितियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्धारित की गयी है ।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल) 9058426315