मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया है कि 50 या 50 से अधिक शैय्या के नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण की वैद्यता दिनांक 31.03.2022 को स्वतः समाप्त हो चुकी है। अतः सभी नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण क्लीनिकल इस्टैबिशमेंट(रेजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के अन्तर्गत आवश्यक है, उनके पंजीयन की समस्त कार्यवाही दिनांक 30.04.2022 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए। 50 शैय्या से कम क्षमता वाले नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
इस हेतु निर्धारित फीस ली जाएगी, पूर्व प्रचलित व्यवस्था पंजीयन की अवधि एक वर्ष होगी। पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत 50 शैय्या से कम क्षमता वाले चिकित्सालयों के पंजीकरण हेतु आवेदन करने के उपरान्त एक निश्चित समय के अन्दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीयन आवेदन पत्र पर निर्णय लेकर पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। जनपद में समस्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाली इकाइयाँ 30 अप्रैल 2022 से पूर्व अपने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु आवेदन ऑनलाइन यूपी-हेल्थ.आईएन के माध्यम से करने उपरान्त अपने आवेदन फार्म के साथ मूल अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करेंगे।
उन्होंने समस्त नैदानिक स्थापनों के संचालकों को सूचित किया है कि क्लीनिकल इस्टैबिशमेंट(रेजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के अन्तर्गत पंजीकरण की समस्त कार्यवाही 30 अप्रैल 2022 से पूर्व करा ली जाये।

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी बदायूं

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